झारखंड सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS – Public Distribution System) के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराया जाता है। यह प्रणाली झारखंड राज्य के नागरिकों को किफायती दरों पर अनाज, चीनी, दाल और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस लेख में हम PDS Jharkhand Ration Card के सभी पहलुओं को कवर करेंगे, जिसमें राशन कार्ड के प्रकार, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज़, राशन कार्ड सूची, स्टेटस चेक करने की विधि, सुधार प्रक्रिया, और हेल्पलाइन नंबर शामिल हैं।
PDS Jharkhand Ration Card क्या है?
झारखंड सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA – National Food Security Act) के तहत विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड जारी करती है। ये कार्ड नागरिकों को कम दरों पर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
राशन कार्ड के प्रकार:
प्रकार | लाभार्थी | लाभ |
---|---|---|
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार | 35 किलो राशन प्रति परिवार |
प्राथमिकता गृहस्थी (PHH) | निम्न-आय वर्ग के परिवार | प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न |
राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFS) | झारखंड सरकार द्वारा चयनित परिवार | प्रति सदस्य 5 किलो राशन |
APL राशन कार्ड | गरीबी रेखा से ऊपर (APL) परिवार | बाजार दर से सस्ता खाद्यान्न |
PDS Jharkhand Ration Card के लिए पात्रता
राशन कार्ड के लिए पात्रता निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्भर करती है:
- आर्थिक स्थिति: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
- परिवार के सदस्य: परिवार के कुल सदस्यों की संख्या के अनुसार राशन आवंटित किया जाता है।
- झारखंड का निवासी होना: केवल झारखंड के निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आधार कार्ड लिंक होना: राशन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
- बैंक खाता: लाभार्थियों के पास बैंक खाता होना चाहिए ताकि सब्सिडी सीधे बैंक में ट्रांसफर की जा सके।
PDS Jharkhand Ration Card के लिए आवश्यक दस्तावेज़
राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं:
- पहचान प्रमाण:
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पते का प्रमाण:
- बिजली बिल
- निवास प्रमाण पत्र
- पानी का बिल
- आय प्रमाण पत्र: (गरीबी रेखा से नीचे के लिए)
- तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- परिवार के सदस्यों की जानकारी:
- आधार कार्ड की कॉपी
- परिवार रजिस्टर की नकल
- बैंक खाता विवरण: (DBT के लिए)
- बैंक पासबुक की कॉपी
PDS Jharkhand Ration Card ऑनलाइन कैसे चेक करें?
राशन कार्ड लिस्ट ऑनलाइन कैसे देखें?
- aahar.jharkhand.gov.in वेबसाइट खोलें।
- “राशन कार्ड विवरण देखें” पर क्लिक करें।
- अपना जिला, प्रखंड, पंचायत और गांव का चयन करें।
- राशन कार्ड धारकों की सूची आपके सामने आ जाएगी।
राशन कार्ड स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
- aahar.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- “Application Status” विकल्प चुनें।
- राशन कार्ड नंबर या आवेदन संख्या दर्ज करें।
- “सबमिट करें” पर क्लिक करें और स्टेटस देखें।
PDS Jharkhand Ration Card के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: aahar.jharkhand.gov.in
- “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और रसीद डाउनलोड करें।
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए रसीद नंबर का उपयोग करें।
राशन कार्ड में सुधार कैसे करें?
- aahar.jharkhand.gov.in पर जाएं।
- “राशन कार्ड संशोधन” सेक्शन पर क्लिक करें।
- राशन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- आवश्यक सुधार करें और नए दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सुधार अनुरोध जमा करें और प्रक्रिया पूरी करें।
झारखंड PDS राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको राशन कार्ड से संबंधित कोई समस्या हो, तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
- PDS Jharkhand हेल्पलाइन: 1800-345-6598
- Aahar Jharkhand पोर्टल: aahar.jharkhand.gov.in
- ईमेल: foodcommissionjharkhand@gmail.com
निष्कर्ष
PDS Jharkhand Ration Card झारखंड राज्य के नागरिकों को किफायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण साधन है। राशन कार्ड सूची, स्टेटस, आवेदन और सुधार की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे नागरिकों को सुविधा मिलती है। यदि आपको कोई समस्या आती है, तो झारखंड सरकार की हेल्पलाइन नंबर या आधिकारिक वेबसाइट से सहायता प्राप्त करें।
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